गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं रखने पर हजारों का हो सकता है जुर्माना

गीला और सूखा कूड़ा आपने अलग-अलग नहीं डाला तो आपकी सोसायटी पर सौ रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. कूड़े को लेकर दिल्ली नगर निगम और लोगों के बीच टकराव पैदा हो रहा है.

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