मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- "पितृत्व अवकाश है मौलिक अधिकार"

मद्रास हाईकोर्ट ने पितृत्व अवकाश को लेकर एक बहुत अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि पितृत्व अवकाश को बच्चे के बुनियादी अधिकार के रूप में देखा जाए. बच्चे का अधिकार है उसके पिता को छुट्टी मिले सभी राज्यों में और निजी क्षेत्र में भी इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए. 

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